High Court Summons DM: हाईकोर्ट ने कलेक्टर एवं तहसीलदार को किया तलब 

1329
High Court's Order

High Court Summons DM: हाईकोर्ट ने कलेक्टर एवं तहसीलदार को किया तलब 

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: जिले के पूर्व छतरपुर SDM अनिल सपकाले के एक निर्णय के खिलाफ अभितेन्द्र सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन नंबर डब्ल्यूपी 15876/2022 दायर की है।

इसमें माननीय न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश के विरुद्ध छतरपुर तहसीलदार अशोक अवस्थी ने पूर्व डिप्टी कलेक्टर बीएल मिश्रा के आवेदन पर तहसील न्यायालय में 248 का प्रकरण दर्ज कर संबंधित पक्षकारों को नेटिस जारी कर स्थगन आदेश पारित किया गया था। जबकि हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश दिया गया था।

IMG 20220928 224516

IMG 20220928 224538

हाईकोर्ट के आदेश के स्थगन आदेश के बावजूद भी छतरपुर तहसीलदार के द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के पश्चात पीटिशनर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर छतरपुर व तहसीलदार छतरपुर को आदेशित किया गया है।

जहां मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 को कलेक्टर छतरपुर व तहसीलदार छतरपुर को 2 बजकर 15 मिनट पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए हैं।

गौरतलब हो कि छतरपुर के पूर्व SDM अनिल सपकाले के द्वारा जिले के कई शहरवासियों के खिलाफ वर्षों से बने मकानों को मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया था। जिस आदेश के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तथा उक्त अवैधानिक आदेशों के कारण शहरवासी परेशान हो रहे हैं।