फायर एवं अग्निशमन का इंस्टालेशन नहीं होने पर दो निजी नर्सिंग होम की मान्‍यता निरस्‍त

रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत मान्‍यता निरस्‍त

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फायर एवं अग्निशमन का इंस्टालेशन नहीं होने पर दो निजी नर्सिंग होम की मान्‍यता निरस्‍त

रतलाम: जिले के दो निजी नर्सिंग होम पर नोडल अधिकारी के निरिक्षण में खामियां मिलने पर रतलाम शहर के दो निजी नर्सिंग होम के परमिशन रद्द कर दी।

यह दो अस्पताल है अग्रवाल नर्सिंग होम धानमंडी और मिश्री देवी हॉस्पिटल राम मंदिर रोड जिनकी मान्‍यता निरस्‍त की गई हैं।

इस संदर्भ में सीएमएचओ डॉ.प्रभाकर ननावरे ने बताया कि शासकीय नियमानुसार निजी नर्सिंग होम के संचालन के लिए अस्‍थायी फायर एवं अग्निशमन एनओसी प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य हैं।

नोडल अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अस्‍पतालों में फायर एवं अग्निशमन उपकरणों का इंस्‍टालेशन नहीं पाया गया।

इस कमी और जनहितकारी व्यवस्थाओं के अभाव में विभाग द्वारा दोनों नर्सिंग होम की म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाऐं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत मान्‍यता निरस्‍त करने के आदेश जारी किए गए हैं।