45 Lakhs Lost, Action on 23 : निगम को 45 लाख का चूना लगाने वाले 23 पर कार्रवाई!
2 सहायक राजस्व अधिकारियों सहित 12 निलंबित, 9 की सेवा समाप्त
Indore : संपत्ति कर राशि पर निर्धारित नियमों के विपरित अधिभार में छूट देकर 45 लाख से अधिक की वित्तीय हानि पहुंचाने पर 23 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कार्रवाई की। 2 सहायक राजस्व अधिकारी सहित 12 को निलंबित किया। 9 कर्मचारियो की सेवा समाप्त की गई। देवश्री टॉकिज की संपत्ति के स्वामी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
निगम आयुक्त ने शासन द्वारा 12 नवम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में देय संपतिकर राशि पर निर्धारित नियमों के विपरीत अधिभार में छूट प्रदान कर निगम को राशि 45 लाख से अधिक की वित्तीय हानि पहुंचाने पर 9 मस्टर और विनियमित कर्मचारियो की सेवा समाप्त कर दी। प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी झोन 12 व 16 को निलंबित करने के आदेश दिए। नियमों के विपरीत छूट का लाभ देकर रसीद जारी करने वाले 23 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन और सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए। साथ ही झोन क्रमांक 12 के अंतर्गत स्थित देवश्री टॉकिज के सम्पति स्वामी मनोहरलाल देव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए भी निर्देशित किया। बताया गया कि लोक अदालत में मनोहर देव ने अधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया था।
शासन के निर्देश पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर के अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ करदाताओं को दिया जाता है। इसके विपरित 12 नवम्बर को निगम के समस्त झोनल कार्यालय व निगम मुख्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में नियमों के विपरित अधिभार में छूट प्रदान की गई। इससे निगम को 45,50,719 रूपए की वित्तीय हानि पहुंची।
निगम आयुक्त के निर्देश पर इस घटनाक्रम की प्राथमिक जांच में संलिप्त पाए जाने पर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी झोन क्रमांक 12 अतुल मिश्रा, झोन 16 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी हरिश बारगल को निलंबित किया गया।
इसके साथ ही निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम के विभिन्न झोनल कार्यालयो पर पदस्थ 9 मस्टर और विनियमित कर्मचारी जिनमें कम्यूटर ऑपरेटर प्रिंस गिरीया, अंकित पाल, देवाशीष मिश्रा, जितेन्द्र सुर्यवंशी, लिंकेश गवली, मनीष श्रीवास, अमित परमार, मयूर बंसोडे, अरूण सिंघल की सेवा समाप्त की गई। इसके साथ ही 12 स्थाई कर्मचारी जिनमें प्रभारी बिल कलेक्टर, क्लर्क, बेलदार अंकित शर्मा, अशोक पाटिल, रमेश यादव, जागृति बिरथरे, हिसाबुददीन कुरेशी, मुकुल शर्मा, अमर तिवारी, गोविंद राठौर, अहमद बिलाल अंसारी, मो. जावेद, पदमसिंह राठौर, मयंक धेमन को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच के आदेश दिए गए।