Bail Canceled : राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी की जमानत अदालत से निरस्त!
भोपाल से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Bhopal : राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिक्की में ले जाने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने निरस्त कर दी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरसिंह सिसौदिया ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिक्की में परिवहन करने वाले आरोपी वारिश मोहम्मद पिता मोहम्मद यूनुस (निवासी डी-51 बाग उमराव दुल्हा,डी-सेक्टर) की जमानत अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी। पूर्व में वन विभाग ने भी आरोपी को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया था। प्रकरण की पैरवी अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने की।
क्या था मामला
राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन कर रहा था,दुर्गा धाम मंदिर अशोक विहार के सामने वन परिक्षेत्र उडन दस्ता की टीम एवं क्र्रेक टीम द्वारा मोर का शव मय गर्दन पैरो सहित छिला हुआ जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था।