खाद लूट मामले में आलोट विधायक मनोज चावला को जबलपुर उच्च न्यायालय से मिली जमानत

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खाद लूट मामले में आलोट विधायक मनोज चावला को जबलपुर उच्च न्यायालय से मिली जमानत

रतलाम।आलोट में सहकारी खाद गोदाम से खाद लूट के मामले में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद विधायक चावला को आज आज जबलपुर उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।उच्च न्यायालय ने उनकी तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।बता दें कि विधायक चावला आलोट के बहुचर्चित खाद लूटकांड में 35 दिन से इंदौर की जेल में बंद है।

*क्या था मामला* 

10 नवंबर 2022 को सर्वर की समस्या होने से कई किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला था। आलोट के खाद वितरण केंद्र पर कई किसान गोदाम पर कतार लगाकर खाद मिलने के इंतजार में खड़े थे।जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला,कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन आदि गोदाम पहुंचे थे।विधायक व गोदाम कर्मचारी के बीच खाद वितरण को लेकर बहस हुई थी। आरोप है कि विधायक ने किसानों से खाद ले जाने का कहा था।तब कई किसान खाद की बोरियां ले जाने लगे थे।पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली थी। कुछ समय बाद स्टाक मिलाने पर 28 बोरियां कम पाई गई थी।

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इसे लेकर मैनेजर भगतराम यदु ने विधायक सहित 50 अन्य आरोपितों के खिलाफ खाद लूट की एफआईआर कराई थी। 8 जनवरी 2023 को विशेष जनप्रतिनिधि न्यायालय में इंदौर में सरेंडर किया था।न्यायालय ने चावला को न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया था।