Attempt to Attack Dr. Ghosh : RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल डॉ घोष पर CBI कोर्ट में हमले की कोशिश, 8 दिन हिरासत में भेजा!

सीबीआई ने खुलासा किया कि डॉ संदीप घोष कथित तौर एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा!

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Attempt to Attack Dr. Ghosh : RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल डॉ घोष पर CBI कोर्ट में हमले की कोशिश, 8 दिन हिरासत में भेजा!

Kolkata : आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब उन्हें सीबीआई अदालत में पेश किया गया, उस दौरान डॉ संदीप घोष को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। अदालत के अंदर और बाहर उनके ऊपर हमले किए गए। डॉ घोष को भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई थी। अब उन्हें भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में विशेष अदालत ने सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। वे 10 सितंबर तक 8 दिन के लिए हिरासत में रहेंगे। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा किया कि घोष कथित तौर एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा थे।

डॉ घोष के साथ उनके तीन अन्य साथियों अफसर अली खान, घोष के सुरक्षा गार्ड बिप्लब सिंह, आरजी कर की एक ठेके वाली फर्म मां तारा ट्रेडर्स के मालिक और हावड़ा में एक मेडिकल शॉप के मालिक सुमन हाजरा को हिरासत में रखा गया है। सुमन हाजरा पर अस्पताल से रिसाइकिल की गई दवाइयां बेचने का आरोप है। इन सभी को 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई के वकील रामबाबू कनौजिया ने अदालत में इस बात पर जोर दिया कि ये चारों आरोपी भ्रष्टाचार में शामिल एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। एक बड़ा गठजोड़ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जब घोष और अन्य को दोपहर साढ़े 3 बजे बोस रोड पर निजाम पैलेस में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कार्यालय से ले जाया जा रहा था, तो उन्हें काफी सार्वजनिक आक्रोश का सामना करना पड़ा। आस-पास के सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोग विरोध करने के लिए एकत्र हुए। लोग ‘चोर, चोर’ और कोलकाता डॉक्टर के लिए न्याय मांगने वाले नारे लगा रहे थे।

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शर्म करो-शर्म करो के नारे

अलीपुर पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों का एक और भी बड़ा समूह उनका इंतजार कर रहा था, जो विभिन्न गालियों के साथ शर्म करो, शर्म करो के नारे लगा रहे थे। सीबीआई टीम ने घोष और अन्य लोगों को जल्दी से अदालत कक्ष में पहुंचाया और प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया।

घोष को महिला वकीलों ने गालियां दी

अदालत के अंदर तनाव और बढ़ गया। महिला वकीलों के एक समूह ने घोष को मौखिक रूप से गाली दी और एक ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जैसे ही अन्य प्रतिवादी अपने चेहरे ढके हुए प्रवेश कर रहे थे, वकीलों के एक वर्ग ने मांग की कि उनके चेहरे खुले रहें, जिससे जोरदार हंगामा हुआ। आरोपियों के अदालत कक्ष में प्रवेश करने के 15 मिनट बाद अदालत की कार्यवाही लगभग 4:05 बजे शुरू हुई। न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने बार-बार व्यवस्था बनाए रखने को कहा। आखिर उन्हें घोष और अन्य को अपने मंच के करीब बुलाना पड़ा ताकि उन्हें बचाया जा सके और स्थिति को शांत किया जा सके।

चारों आरोपियों पर कई आरोप 

सरकारी कर्मचारी के अवैध रिश्वत (धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार (धारा 13, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का खंड 2), धोखाधड़ी (धारा 420 आईपीसी), आपराधिक विश्वासघात (धारा 409 आईपीसी), आपराधिक साजिश (धारा 120 बी), और दस्तावेज़ की जालसाजी (धारा 467 आईपीसी), अन्य के अलावा।