
Bail Application Dismissed : अवैध रूप से स्पा सेंटर संचालित करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज!
Ratlam : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने पंचेड़-नामली रोड़ स्थित तुलसी वाटर पार्क में संचालित स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियों के मामले में योगेश सिंह, नरेश सिंह चौहान, भरत मेवाड़ा तथा दिलीप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय में पेश आवेदन में आरोपी योगेश सिंह पिता भंवरसिंह निवासी बरबड़ रोड़ ने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उसके खिलाफ झुठा मामला दर्ज किया गया हैं। प्रकरण की केस डायरी और पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने यह बात मानी कि 5 जून को तुलसी वाटर पार्क स्थित स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार गतिविधियों के संचालन में आरोपी योगेश सिंह द्वारा अन्य आरोपियों के साथ सहयोग किए जाने के गंभीर पृकृति के है। दुसरे आरोपी नरेश के कथन में यह बात सामने आई कि तुलसी वाटर पार्क आरोपी योगेश सिंह की बहन योगिता का मालिकाना हैं और स्पा सेंटर संचालित करने के लिए नरेश के पक्ष में एग्रीमेंट भी योगेश सिंह द्वारा कराया गया था। इसके लिए न्यायालय ने विवेचना पूर्ण करने के लिए आरोपियों से पूछताछ न्यायिक हिरासत में लेकर ही हों सकती हैं।
आपको बता दें कि स्पा सेंटर में पुलिस कार्रवाई के दौरान थाइलैंड की तीन युवतियां मिली थी और तलाशी के दौरान कमरे के डस्टबिन से बड़ी संख्या में उपयोग किए गए कंडोम जब्त किए गए थे। पुलिस पड़ताल में सामने आया था कि स्पा सेंटर की आड़ में पीछे बने 6 कमरों में चोरी-छिपे स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में पकड़ाईं थाई युवतियों ने कबूला था कि वह स्पा सेंटर की आड़ में ग्राहकों से रुपए लेकर जिस्मफरोशी का धंधा करती थी और स्पा सेंटर संचालित करने वालों को इस बात की जानकारी थी!





