

Ban on Dismissal on 3rd Child : दो से अधिक संतानों पर सेवा से बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट की रोक!
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी परिपत्र के आधार पर 10 मार्च 2000 को सेवामुक्त किया!
Jabalpur : मध्यप्रदेश में सरकारी सरकारी सेवा में रहते हुए दो से अधिक यानी तीसरी संतान होने पर बर्खास्तगी के निर्देश हैं। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय सामने आया। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को राहत दी, जिसे इस नियम के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश स्थगित कर दिया।
याचिकाकर्ता नसीर खान मैहर में मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। दो से अधिक संतान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को 6 मार्च, 2025 को सेवामुक्त कर दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत दी।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने आयुक्त लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी मैहर व अन्य को तलब किया। याचिकाकर्ता नसीर खान के मामले में यह निर्णय दिया गया।शिक्षक नसीर खान को सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 मार्च 2000 को जारी परिपत्र के आधार पर सेवामुक्त किया था।
इसके अनुसार ऐसे उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 या उसके बाद हो, वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हाईकोर्ट में कहा गया कि इसमें उम्मीदवार लिखा है। जबकि, वह 1998 से नौकरी में था। याचिका पर बहस के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया।
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