Ban on Sale of 13 Non-Standard Medicines : जुकाम, बुखार व खांसी समेत 13 अमानक दवाओं की बिक्री पर रोक!
Raebareli : उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बांदा, सहारनपुर, बागपत, सुल्तानपुर, औरैया, महाराजगंज आदि जिलों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा आदि प्रांतों में बनीं 13 दवाओं के नमूने जांच में फेल हो गए। जुकाम, बुखार, खांसी व गैस समेत 11 दवाएं अमानक और दो दवाएं मिस ब्रांड मिली। रिपोर्ट आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने गुरुवार को संबंधित बैच नंबर की दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया। दुकानदारों को संबंधित दवाओं को कंपनियों को वापस करने के आदेश दिए है। ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में दवाओं के नमूनों की जांच कराई गई।
जांच में रोक्सकूल-डीएक्स (कफ सिरप) बैच नंबर एल30585ए, माक्सीफिट सीवी-625 बैच नंबर एएनपी 867, लिंडेन लोशन बैच नंबर 0533, स्टोरेक्स डीएक्स बैच नंबर एचएम23126ए, अल्प्रासेफ-0.5 बैच नंबर 051223, सीमाक्स-एल बैच नंबर एपीसी 0123, राघूफ डीएसआर बैच नंबर एसबीसी 1167, सेफ्टाग्लो बैच नंबर एपीडी0203, ओडे-सी बैच नंबर आरबीटी 251023, एफ-स्टार ग्लो प्लस बैच नंबर पीएलडी041, मेडासेन बैच नंबर एमईवी-221017 दवाएं जांच में अमानक मिली।
इसके अलावा निमिटॉप एपी बैच नंबर डब्ल्यूएचटी 19401 व सेरेजैक (डाईजापाम इंजेक्शन) बैच नंबर आई 1409 दवाएं जांच में मिस्ब्रांड मिली हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों को संबंधित बैच की दवाओं की बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दवाओं को संबंधित कंपनियों को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए दुकानों पर संबंधित दवाओं के मिलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।