सड़क किनारे डीजल व पेट्रोल बेचने पर प्रतिबंध, SDM द्वारा धारा-133 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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सड़क किनारे डीजल व पेट्रोल बेचने पर प्रतिबंध, SDM द्वारा धारा-133 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

ग्वालियर: सड़क किनारे संचालित दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अनाधिकृत रूप से डीजल व पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई होगी। इस प्रकार की शिकायतें सामने आने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी घाटीगाँव श्री अनिल बनवारिया ने धारा-133 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने क्षेत्र के ग्राम पटवारियों व नायब तहसीलदार मोहना को अवैध डीजल-पेट्रोल जब्त कर संबंधित विक्रेता व भण्डारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा। दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि नयागाँव, पनिहार, बरई, घाटीगाँव, सिरसा, रेंहट, चराई श्यामपुर, दौरार व मोहना क्षेत्र के पटवारियों ने प्रतिवेदन के जरिए अवगत कराया था कि इन ग्रामों की सड़क के दोनों ओर दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अनाधिकृत रूप से डीजल व पेट्रोल की बिक्री की जा रही है, जिससे किसी भी समय विस्फोट व जन हानि जैसी अप्रिय स्थिति बन सकती है। यह बात ध्यान में आने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री बनवारिया ने धारा-133 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।