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Bank Fraud, Cash Withdrawn Illegally : एक हजार के चेक में जालसाजी कर चेक को 81 हजार कर 4 लाख 5 हजार रुपए खाते से निकालने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास!

जानिए क्या हैं यह धोखाधड़ी का पूरा मामला?

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Bank Fraud, Cash Withdrawn Illegally : एक हजार के चेक में जालसाजी कर चेक को 81 हजार कर 4 लाख 5 हजार रुपए खाते से निकालने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास!

Ratlam : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने संजय सोलंकी (42) निवासी मड़ावदा तहसील खाचरोद जिला उज्जैन, हाल मुकाम पीथमपुर जिला धार 278 कल्याण कॉलोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में 7 वर्ष, धारा 467 में 10 वर्ष, धारा 468 में 7 वर्ष व धारा 471 में 7 वर्ष की सजा और सभी धाराओं में 5-5 सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की और से पैरवी कर रहें अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी बदरुद्दीन निवासी सूरजमल जैन नगर को नगर निगम में दरोगा के पद से सेवानिवृत होने पर नगर निगम से 7 लाख रुपए मिले थे। उक्त रुपयों में से करीबन दो, ढाई लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे। तथा बचत के करीब 4 लाख 50 हजार रुपए बैंक में जमा करा दिए थे। इसी दौरान शहर के अर्जुन नगर में उसके मकान का कार्य भी चल रहा था। 20 जून 20 के लगभग 10-15 दिन पहले उसे एक व्यक्ति ने मकान डबल बनवा लेने का कहा और 15 लाख रुपए का लोन साढ़े आठ प्रतिशत की दर से दिलवा देने का कहा उसने अपना नाम संजय सोलंकी निवासी इंदौर बताया व उसने फरियादी से बैंक का स्टेटमेंट व अन्य दस्तावेज भी मांगे।

 

20 जून 20 को संजय सोलंकी बदरुद्दीन के घर पर सुबह करीब 9-10 बजे आया था और उसने स्टाम्प ड्यूटी के 2-2 हजार रुपए के टिकट तथा एक हजार रुपए खर्च के और 1-1 हजार के 5 चेक उससे मांगे थे इस पर बदरुद्दीन ने इंडियन बैंक के चेक संजय सोलंकी को दिए। सोलंकी द्वारा उसके सामने अंकों में व शब्दों में पांचों चेको में 1-1 हजार रुपए भरकर दिखाएं थे इसके बाद उसने चेक पर हस्ताक्षर किए थे। अभियुक्त संजय सोलंकी द्वारा उसे कहा गया था कि वह दोपहर 11 से 4 बजे तक फोन बंद कर लें क्योंकि लोन देने वाले मैनेजर मौका देखने आएंगे। इसके पश्चात शाम 5 बजे उसने संजय सोलंकी को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। फिर 22 जून 20 को वह इंडियन बैंक में रुपए निकालने पहुंचा तो उसे पता चला कि अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा दिए गए चेको में ओवर राइटिंग कर 1 हजार को 81 हजार रुपए कर बैंक में देकर उसके खाते से पांचों चेको से 4 लाख 5 हजार रुपए निकाले और उसके साथ धोखा-धड़ी की मामले की जानकारी फरियादी द्वारा बैंक को भी दी गई थी और घटना की रिपोर्ट शहर के स्टेशन रोड थाने में दर्ज करवाई थी। मामले में थाना स्टेशन रोड पर अभियुक्त संजय सोलंकी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 में FIR दर्ज की गई। आरोपी के विरुद्ध कायमी होने के बाद जांच के दौरान संजय सोलंकी को 13 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया व उससे पूछताछ की गई पूछताछ के आधार पर संजय सोलंकी के बैंक खाते व उसके स्टेटमेंट की जानकारी इंडियन बैंक विजयनगर इंदौर से प्राप्त करने पर उसके खाते में 4 लाख 5 हजार रुपए प्राप्त हुए। उसमें से सेल्फ चेक के माध्यम से 2 लाख विड्रॉल किए व दिनांक 20 जून 20 को 50-50 हजार रुपए 4 अन्य खातों में आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए। संजय सोलंकी के मकान से 30 हजार रुपए नगद, लोन दिलाने की रजिस्ट्री की छाया प्रति, 1 लाख रुपए व 5 हजार रुपए नगदी व उसके रतलाम स्थित अपूर्व कॉलोनी में ससुराल से 13 हजार रुपए इस प्रकार कुल 1 लाख 48 हजार रुपए जप्त किए।

 

अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि अभियुक्त संजय सोलंकी ने जो 5 चेक फरियादी बकरुद्दीन से लिए थे उन 5 चेक पर संजय सोलंकी ने “एकयासी” में शब्द “यासी” बाद में जोड़कर “एकयासी” कर लिए, जप्त पांच चेक, जमा पर्ची, सेल्फ चेक जांच के लिए भोपाल लेब में भेजे गए थे, जांच में चेको पर “यासी” शब्द बाद में लिखना व पांचों चेक, जमा पर्ची,, सेल्फ चेक संजय सोलंकी की हस्तलिपि में होना पाए गए। बता दें कि अभियुक्त संजय सोलंकी 13 अक्टूबर 2020 से गिरफ्तारी के दिन से जेल में ही हैं!