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विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका, जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप तय

विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका, जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप तय

आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट विधानसभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान (Virender Singh Kadian) को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में आरोप तय किया है. बता दें कि आप विधायक पर एससी-एसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 341, 506, 34 के तहत आरोप दर्ज है. इसके अलावा कोर्ट ने गुरमीत सिंह, हरीश शर्मा, हरीश वत्स, मुकेश कुमार, अजय कुमार, ध्यानचंद, सीमा, अनिता के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 मई को होगी. इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने तिलक मार्ग थाने में सितंबर 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कोर्ट ने आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर आरोप तय किया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला 23 अगस्त 2022 का है. नीरज निरवाल की शिकायत के मुताबिक वीरेंद्र सिंह कादियान ने उन पर कुछ दिन पहले एसडीएम आफिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद वो जामनगर हाउस एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जहां वीरेंद्र सिंह कादियान की ओर से नीरज निरवाल के साथ जातिसूचक शब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकियां दी गईं.

शिकायत में आगे लिखा गया है कि जब नीरज निरवाल एसडीएम कार्यालय पहुंचा तो विधायक वीरेंद्र कादियान अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए. यहां आकर वीरेंद्र सिंह कादियान नीरज निरवाल को धमकाने लगे और इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली. इसके अलावा नीरज का आरोप था कि उसे जातिसूचक शब्द भी कहे गए. नीरज निरवाल की इस शिकायत के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर आरोप तय किया है.

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