Big Decision of High Court: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी

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Big Decision of High Court: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी

प्रयागराज: मथुरा के श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मंदिर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे के कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा।

सर्वे किस तरह से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। तरीका तय होने के बाद हाईकोर्ट आपत्ति पर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वे की मांग वाली यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी।

याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है। और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह परिसर में सर्वे की हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार करने को हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है।

बता दें, इससे पहले वाराणसी स्थित ज्ञानवापी केस में भी इसी तर्ज पर सर्वे किया गया था, जिसके बाद वहां मंदिर होने के प्रमाण मिले थे।