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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर: बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुषों पर ₹2,500 तक का जुर्माना 

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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर: बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुषों पर ₹2,500 तक का जुर्माना 

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में अनुशासन और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया है।

नए प्रस्तावित नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के टिकट का उपयोग करता है, तो उसे पहले की तुलना में अधिक दंड भरना होगा। इसके अलावा जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में दोगुना जुर्माना वसूला जा सकता है।

रेलवे ने केवल बेटिकट यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि ट्रेनों और स्टेशनों पर अवैध फेरी लगाने, भीख मांगने, उपद्रव करने, अभद्र व्यवहार करने और नशे की हालत में यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त दंड का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुषों पर ₹2,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में अनुशासन बढ़ाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना है। नए प्रावधान जुलाई 2026 से लागू किए जाने की तैयारी है।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले उचित टिकट अवश्य लें और निर्धारित श्रेणी में ही सफर करें, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।