CBI Case : BJP MLA सुरेंद्र पटवा पर CBI ने FIR दर्ज कराई

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Bhopal : भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री और BJP के MLA सुरेंद्र पटवा (Surendra Patwa) के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज किया गया। BJP विधायक के साथ उनकी पत्नी मोनिका पटवा पर भी मामला दर्ज किया गया। CBI ने दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दोनों पर बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) से 29.41 करोड़ की धोखाधड़ी (Fraud) करने का आरोप है।

  MLA सुरेंद्र पटवा पर आरोप है कि उन्होंने मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (Patwa Automotive Pvt Ltd) इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए धोखाधड़ी की है। इस मामले की शिकायत RBI (Reserve Bank of India) के पास भी पहुंची थी। बाद में जांच CBI के पास पहुंची, CBI ने पति-पत्नी पर FIR दर्ज कर ली।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र व सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ CBI ने मामला दर्ज किया। CBI ने Patwa Automotive Pvt Ltd के भोपाल और इंदौर स्थित प्रतिष्ठानों में शुक्रवार को तलाशी भी ली। यहां से धोखाधड़ी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। सुरेन्द्र पटवा (Surendra Patwa) अभी भोजपुर विधानसभा से MLA हैं।
CBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) इंदौर से मिली शिकायत के आधार पर सुरेन्द्र पटवा व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया। कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। 2014 से 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक के साथ 29.41 करोड़ रु. की धोखाधड़ी की। बताया गया कि इंदौर प्रतिष्ठान ने आईडीबीआई बैंक (IDBI) से ओवर क्रेडिट (Over Credit) की सुविधा ली। इसके बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 36 करोड़ रुपए का लोन (Loan) बढ़ाया। ये लोन 2 मई 2017 को एनपीए (Non-performing asset) घोषित कर दिया गया। इसके बाद में RBI को इस जालसाजी (Fraud) की सूचना दी गई। इस दौरान कंपनी पर Patwa के 29.41 करोड़ बकाया था।

*चेक बाउंस में सजा*
सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चेक बाउंस (Cheque Bounce) के भी कई मामले कोर्ट (Court) में हैं। दो साल पहले उन्हें चेक बाउंस के चार मामलों में 6 माह की भोपाल की अदालत ने सजा सुनाई थी। उन्हें कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दी थी। जानकारी के मुताबिक, इंदौर के संजय जैन से पटवा ने अपने कारोबार के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे और अदायगी के लिए 9 लाख रुपए का चेक दिया था। दूसरे मामले में इंदौर की ही सारिका जैन से पटवा ने साढ़े 9 लाख रुपए लिए थे और चेक दिया। तीसरे मामले में इंदौर की माया जैन ने पटवा को साढ़े 6 लाख रुपए उधार लिए थे। चौथे मामले में इंदौर में रहने वाली अनिता मित्तल से पटवा ने 5 लाख रुपए उधार लिए। इन मामलों में उन्हें कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई थी।