Central Government Instructions: अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त करना अब पहले जितना आसान नहीं 

170

Central Government Instructions: अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त करना अब पहले जितना आसान नहीं

 

 

New Delhi: किसी विभाग या मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त करना अब पहले जितना आसान नहीं होगा।

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे किसी भी व्यक्ति को विशेषज्ञ/सलाहकार के रूप में नियुक्त करने से पहले उसकी साख की जांच करते समय सावधानी बरतें।

रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसियों ने कुछ सलाहकारों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी, विचार-विमर्श और नीतियों के लीक होने की संभावनाओं के बारे में चेतावनी दी है। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक सलाहकार को विदेशी मिशन के परिसर में राजनयिक के साथ लंबे समय तक बिताते और एक शीर्ष राजनयिक की मौजूदगी में आधिकारिक परियोजना पर काम करते देखा गया था।

अब विभाग या मंत्रालय द्वारा किसी भी नियुक्ति के लिए सलाहकार की साख गृह मंत्रालय के साथ पहले से साझा करनी होगी। इसके अलावा, एक ‘गैर-प्रकटीकरण समझौते’ पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, जो शायद पहले नहीं होता था। इसके अलावा, उन लोगों के लिए दो साल का ‘कूलिंग ऑफ’ अनिवार्य होगा, जिन्होंने पहले किसी विदेशी मिशन में काम किया है। सलाहकारों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।