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CEO Suspend: CM के निर्देश पर CEO निलंबित

कमिश्नर ने जारी किए आदेश

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CEO Suspend: CM के निर्देश पर CEO निलंबित

इंदौर: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा ने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सेंधवा जिला बड़वानी वर्तमान में पुनासा जिला खंडवा श्रीमती रीना चौहान को पदीय दायित्वों के निर्वहन में सतत लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण निलंबित कर दिया है।

मुख्यमंत्री के जनपद पंचायत सेंधवा के ग्राम चाचरिया में प्रवास के दौरान ग्रामीणजनों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सेंधवा जिला बड़वानी वर्तमान में पुनासा जिला खंडवा रीना चौहान द्वारा समयावधि में आवास निर्माण नहीं कराये गये, भ्रष्टाचार कर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं दिलाया गया।

रीना चौहान के विरूद्ध कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा भी शासन की महत्वपूर्ण निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना-2008 के संबंध में समय पर निराकरण नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज कराये जाने के संबंध में रीना चौहान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में उन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसकी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है ।

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि रीना चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में लापरवाही बरती जाने के कारण कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में संभागायुक्त कार्यालय द्वारा रीना चौहान को आरोप पत्रादि जारी कर प्रत्युत्तर चाहा गया था।
रीना चौहान द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में सतत लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के कारण इन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।