

CGPSC घोटाला : पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका!
विनोद काशिव को रिपोर्ट
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC घोटाला मामले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 17 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा था, जिसे आज जारी किया गया है।CGPSC 2021 घोटाला मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
सीबीआई की टीम ने पिछले साल नवंबर में CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त सोनवानी सरगुजा में अपने गांव से मैनपाट जा रहा था, जहां उसका आलीशान फॉर्म हाउस है।सीबीआई को जांच में पता चला था कि टामन सोनवानी ने भतीजे नीतेश सोनवानी, बड़े भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले, भाई की बहू दीपा अजगले, बहन की बेटी सुनीता जोशी समेत 5 रिश्तेदारों का चयन कराया था। इसके अलावा पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, भूपेश सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलखो की बेटी नेहा खलखो, बेटा निखिल, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, एक उद्योगपति के बेटे और बहू, मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी खुशबू बिजौरा, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कौशिक, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम, मीनाक्षी गनवीर समेत अन्य का भी चयन हुआ था, जिसकी जांच जारी है।CBI ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपों बनाया है।