![IMG-20240524-WA0027](https://mediawala.in/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240524-WA0027.jpg)
![IMG-20240524-WA0027](https://mediawala.in/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240524-WA0027.jpg)
Community Service Punishment : छेड़छाड़ के आरोपी को हाईकोर्ट ने समाज सेवा की सजा दी!
Bhopal : नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जबलपुर हाई कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई। आरोपी युवक को जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 महीने की अस्थायी जमानत देने के साथ कम्युनिटी सर्विस के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने आरोपी युवक को 2 महीने तक हर हफ्ते शनिवार-रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में उपस्थित होकर मरीजों की सेवा और साफ-सफाई की व्यवस्था देखने की सजा दी।
आरोपी छात्र के माता-पिता ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि उसकी पढ़ाई चल रही है। यदि उसे सजा हो जाएगी तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। लड़के के माता-पिता ने लड़के के अपराध पर माफी भी मांगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने पूरे मामले को सुना और अपने आदेश में कहा कि इस लड़के को एक बेहतर नागरिक बनने के लिए इसे कम्युनिटी सर्विस करनी होगी।
पिपलानी पुलिस थाने में बीबीए छात्र के खिलाफ नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के आरोप में धारा 345 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट के जज आनंद पाठक ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी छात्र को अनोखी सजा सुनाई है। जस्टिस ने अस्थाई जमानत देते हुए कहा कि आरोपी लड़के को भोपाल के जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 तक मरीजों की सेवा करनी होगी। इसके तहत सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की मदद करनी होगी। अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करनी होगी और रजिस्ट्रेशन के काम में उसे मरीज का सहयोग करना होगा।
हालांकि, आरोपी छात्र को ध्यान रखना होगा कि इस दौरान वह मरीज को दवाएं, इंजेक्शन आदि नहीं देगा और न उसे प्राइवेट वार्ड में जाने की अनुमति होगी। यह निर्देश आरोपी की उम्र और भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है, जिससे उसे समाज की मुख्यधारा में आने का अवसर मिल सके।