बलात्कार की झुठी रिपोर्ट करवाने वाली महिला पर कोर्ट दर्ज करवाया केस!
Ratlam : आरक्षक के खिलाफ बलात्कार की झुठी Fir दर्ज करवाने वाली महिला पर कोर्ट ने केस दर्ज करवाया हैं। इसके साथ ही आरक्षक को बरी कर दिया हैं। यह फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
शैलेष भदकारिया ने दिया हैं। जिले में एक सप्ताह में इस तरह का यह दूसरा मामला सामने आया हैं।
अपर लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 1 महिला ने 21 सितंबर 2023 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरक्षक दिनेश ने उसके कमरे में आकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने बताया कि उसके घर के पास में उसके पति का पोल्ट्री फार्म हैं वहां पर बाजना पुलिस थाने का पुलिसवाला दिनेश भी आता जाता था। इसी दौरान उसकी दिनेश से जान पहचान हो गई थी। कभी-कभी काम को लेकर उसकी फोन पर बातचीत भी होती थी।
महिला ने बताया कि उसे मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई थी। जिस कारण वह रतलाम आ गई थी और ग्राम बंजली में किराए से कमरा लेकर अकेली रह रहीं थी एक दिन दिनेश उसके कमरे पर मिलने के लिए आया था वे बैठकर बातचीत कर रहें थे तब मौका देखकर दिनेश ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।साथ ही धमकी भी दी थी कि किसी को बताया तो बदनाम कर देगा इसके बाद बदनाम करने की धमकी देकर दिनेश ने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया।
महिला ने न्यायालय में 164 में बयान दिए थे और उसके साथ आरक्षक द्वारा दुष्कर्म करना बताया था। लेकिन केस चलने के दौरान महिला ने आरक्षक द्वारा दुष्कर्म नहीं करने का बयान दिया। इस आधार पर न्यायालय ने आरक्षक दिनेश को बरी कर दिया और झुठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर महिला को नोटिस जारी करने के साथ ही उसके विरुद्ध न्यायालय ने केस दर्ज कर लिया हैं।
क्या कहते हैं !
किसी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कोर्ट में बयान बदलने पर धारा 340 व 244 में केस दर्ज होता हैं। जिसमें 7 साल कारावास या जिस धारा में केस दर्ज करवाया था उसमें होने वाली सजा के बराबर सजा दी जाती हैं।
समरथ पाटीदार,
अपर लोक अभियोजक