Court’s Big Decision: हत्या के मामले में 4 आरोपियों को सजा ए मौत
आलीराजपुर से अनिल तंवर की खास रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि थाना कठीवाडा क्षेत्रान्तर्गत सूचनाकर्ता रेमला पिता समदु 50 साल, निवासी जूना कठीवाडा ने थाना कठीवाडा में सन 2019 को सूचना दी थी कि अज्ञात आरोपीगणों द्वारा मृतक वेस्ता पिता रेमला धानुक एवं राजू पिता रामसिंह धानुक, निवासीगण जूना कठीवाडा की हत्या की गई है . फरियादी की सूचना पर थाना कठीवाडा में अपराध क्रमांक 98/2019, धारा 302 भा.द.सं पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर घटना का अनुसंधान में किया गया .
पुलिस द्वारा उपर्युक्त अपराध की सूक्ष्मता से अनुसंधान करने पर अज्ञात आरोपियों के बारे मे ज्ञात हुआ कि मृतक वेस्ता पिता रेमला जो कि आरोपी ईडला पिता जंगलिया, निवासी रजलावाट की लड़की सुमली को भगाकर ले गया था, उसी झगडे को गांव की पंचायत में निराकरण करने की बात को लेकर आरोपी गण ईडला, सुरेश, इंदरिया एवं अर्जुन के द्वारा घटना दिनांक 15/06/2019 की शाम को ध्याना रोड ग्राम कवछा में मृतक वेस्ता पिता रेमला धानुक एवं राजु पिता रामसिंह धानुक, निवासीगण जूना कठीवाडा की निर्दयता एवं जघन्य तरीके से धारदार हथियारों से मारपीट कर गले मे चोंट पहुंचाकर हत्या कर शव को चौरधा के जंगल मे फेंक दिया था . प्रकरण में पुलिस के द्वारा आरोपी ईडला पिता जंगलिया, सुरेश पिता ईडला, इंदरसिंह पिता केमता, निवासी रजलावाट थाना रंगपुर गुजरात निवासी सोमेशपुरा को दिनांक 19.06.2019 को तथा आरोपी अर्जुन उर्फ पारिक पिता नजरू, निवासी रजलावाट को दिनांक 22.06.2019 को अरेस्ट किया गया था . प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी कठीवाडा उप निरीक्षक ईश्वरसिंह चौहान के द्वारा पूर्ण कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था . प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगणों की सजा सुनिश्चित करने के लिये प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा जाकर बहुत ही गंभीरता बरती गई .
प्रकरण के सटीक अनुसंधान के आधार पर दिनांक 14.09.2023 को माननीय न्यायालय आलीराजपुर द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार के पश्चात आरोपी सुरेश पिता ईडला, इंदरसिंह पिता केमता, तथा आरोपी अर्जुन उर्फ पारिक पिता नजरू, निवासी रजलावाट थाना रंगपुर गुजरात को भा.द.सं की धारा 120बी के तहत इस अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा भा.द.सं की धारा 302/34 के तहत इस अपराध के लिये मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है . प्रकरण के एक आरोपी ईडला की प्रकरण के माननीय न्यायालय के विचारार्थ दौरान मृत्यु हो गई है .