Crop Insurance: फसल बीमा की आखिरी तारीख 16 अगस्त

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PM Crop Insurance Scheme

Crop Insurance: फसल बीमा की आखिरी तारीख 16 अगस्त

भोपाल:   उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि श्रीमती सुमन प्रसाद ने बताया कि भोपाल जिले के सभी किसान भाईयो को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भोपाल जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लि. के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि योजनांतर्गत खरीफ 2024 के लिये सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर, बटईदार किसानों के लिये बीमा की अंतिम 15 अगस्त 2024 थी परंतु उक्त दिनांक पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय अवकाश होने के कारण सभी कृषकों के लिये फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 अगस्त से 16 अगस्त 2024 कर दी गई है।

उन्होंने ऋणी किसानों का फसल बीमा संबधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं अऋणी कृषक फसल बीमा के लिए बैंक, एम.पी. ऑनलाईन जन सेवा केन्द्र सी.एस.सी. एवं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड (नवीनतम), मोबाईल नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट हो, खसरा बी-1 (नवीनतम), खसरा अनुसार बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किरायेदार किसान के लिए किरायानामा का शपथ पत्र के साथ निकटतम सी.एस.सी. केन्द्र, बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी ऋण समिति से संपर्क कर सकते है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नंबर 18002337115 पर नुकसानी की जानकारी दे सकते है।

किसान भाईयो से अपील है कि अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसानी तिथि एवं वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें। नुकसानी तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर दावा राशि मान्य नही की जाएगी। कॉल करते वक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जायें। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है, ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए बीमा की अंतिम 16 अगस्त 2024 से पूर्व ही अपनी फसलों का बीमा कराये एवं अधिक जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।