भोपाल की शत्रु और नवाबी संपत्तियों की होगी विस्तृत जांच, ADM ने जारी किए आदेश

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भोपाल की शत्रु और नवाबी संपत्तियों की होगी विस्तृत जांच, ADM ने जारी किए आदेश

भोपाल।राजधानी भोपाल में शत्रु संपत्तियों तथा पूर्व नवाब और उनके उत्तराधिकारियों से जुड़ी संपत्तियों की विस्तृत जांच के आदेश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर एवं एडीएम सुमित कुमार पांडे द्वारा 29 मई को जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को चिन्हित संपत्तियों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच का आधार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 21 दिसंबर, 2021 के पत्र तथा कलेक्टर कार्यालय के 11 जनवरी, 2022 के पत्र को बनाया गया है। आदेश के अनुसार बैरागढ़, शहर वृत्त, गोविंदपुरा, टीटी नगर और कोलार के एसडीएम को परिशिष्ट-‘अ’ में सूचीबद्ध घोषित शत्रु संपत्तियों तथा परिशिष्ट-‘ब’ में शामिल विचाराधीन संपत्तियों की जांच सौंपी गई है।
समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने बताया कि जांच के दौरान भोपाल नवाब परिवार के उत्तराधिकारियों से जुड़ी कई संपत्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से भूमि से जुड़े बड़े मामलों और संभावित अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। अमिताभ अग्निहोत्री ने इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जांच से शत्रु संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और सरकारी अभिलेखों का सत्यापन भी हो सकेगा। जांच के दायरे में पूर्व नवाब हमीदुल्लाह खां, उनकी उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान, आफताब जहां बेगम सहित मैपल हाउस, नानी की कोठी (नानी की हवेली) और रियाज मंजिल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों से इन संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड, पूर्व में हुए क्रय-विक्रय और संबंधित दस्तावेजों सहित विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। आदेश की प्रति कस्टोडियन आॅफ एनीमी प्रॉपर्टी विभाग को भी भेजी गई है।