Disqualified from Election: समय पर नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्यौरा,5 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

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Disqualified from Election: समय पर नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्यौरा,5 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

 

भोपाल: चुनाव आयोग द्वारा तय समय पर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले पार्षद पद के दो उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने अगले पांच साल तक प्रदेश में किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निर्वाचन की तारीख के तीस दिन के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। छिंदवाड़ा जिले के नगर परिषद बड़कुही में वार्ड क्रमांक एक में पार्षद पद के लिए काजल मरकाम ने चुनाव लड़ा था। इसका परिणाम जुलाई 2022 में घोषित हो गया था लेकिन काजल मरकाम ने तीस दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन व्ययों का लेखा जोखा नहीं दिया । आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर के भी जानकारी मांगी थी लेकिन तब भी उन्होंने कोई जानकारी जिला निर्वाचन आयोग को नहीं दी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने काजल को व्यक्तिगत सुनवाई पर आमंत्रित किया लेकिन काजल राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में भी उपस्थित नहीं हुई और इसके लिए उन्होंने कोई आवेदन ही नही दिया। उन्हें अंतिम सुनवाई के लिए भी मौका दिया गया। लेकिन फिर भी वे या उनका कोई अभ्यावेदन आयोग को नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद आयोग के सचिव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश पर काजल मरकाम को पांच वर्ष के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया।

इसी तरह ग्वालियर जिले की नगर पािरषद बिलौआ में पार्षद पद के उम्मीदवार राम प्रकाश बघेल ने वार्ड क्रमांक 13 के लिए चुनाव लड़ा और परिणाम घोषित होंने के तीस दिन के ंतर निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं दिया। उन्होंनें कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवार्ठ पर भी वे नहीं आए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था जिसमें भी वे वहां नहीं पहुंचे। अंतिम सुनवाई मं भी वे नहीं आए इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें भी पांच वर्ष के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।