Dubai-Delhi Cockpit Incident: पायलट को भारी पड़ा महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाना, लाइसेंस सस्पेंड
Dubai-Delhi Cockpit Incident: दुबई-दिल्ली फ्लाइट में पायलट द्वारा महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाए जाने के मामले में डीजीएसीए ने बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने पायलट और एयरइंडिया के खिलाफ कार्रवाई की है.
विमानन नियामक DGCA ने दुबई-दिल्ली उड़ान दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा मामले में चूक के लिए Air India पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।डीजीसीए ने इस मामले में दुबई-दिल्ली फ्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। मालूम हो कि एयर इंडिया की दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को हटाने का निर्देश दिया था।
रेग्युलेटर ने एयरलाइन को कॉकपिट में प्रवेश करने वाली महिला यात्री के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वह महिला दुबई-दिल्ली फ्लाइट में स्टाफ ऑन ड्यूटी (एसओडी) के रूप में ट्रेवल कर रही थी. रेग्युलेटर ने महिला को एक खास अवधि के लिए ऑर्गनाइजेशन में किसी तरह के मैनेजेरियल पद से हटाने का भी निर्देश दिया है.
जुर्माना लगाया गया है।
एयर इंडिया के सीईओ को मिली थी शिकायत
डीजीसीए के मुताबिक, एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी ने इस मामले में तुरंत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने डीजीसीए से संपर्क किया।
डीजीसीए ने यह मामला प्रकाश में आने के दो महीने के भीतर कार्रवाई की है. यह मामला 27 फरवरी का है जब एयर इंडिया के पायलट ने दुबई-दिल्ली फ्लाइट के दौरान अपनी महिला दोस्त को कॉकपिट में आने दिया था. इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को रोस्टर से हटाने का निर्देश दिया था. फ्लाइट के केबिन क्रू के एक सदस्य ने पायलट द्वारा महिला दोस्त को कॉकपिट में बुलाने की शिकायत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से की थी.
क्या है कॉकपिट?
कॉकपिट विमान का वो हिस्सा है जो पायलट और सह पायलट द्वारा संचालित किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो पायलट की कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। यहां पायलट और कॉ पायलट के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है।
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