नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्यौरा(election expenditure details)

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चार जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक

भोपाल।-मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ने वाले चार जनप्रतिनिधियों ने चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव आयोग को समय पर चुनावी खर्च का ब्यौरानहीं दिया। इसके चलते चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहराते हुए तीन साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रुप में सिवनी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गया प्रसाद कुमरे ने समय पर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। इसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया। लेकिन उन्होंने न तो नोटिस का समाधानकारक जवाब दिया और न ही खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया न ही इस असफलता के लिए कोई कारण बताया न ही कोई स्पष्टीकरण दिया।
बहुजन समाज पार्टी की टिकिट पर गुना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुरेश कुमार रोशन मास्टर भी समयसीमा के भीतर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाए। उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन वे न तो इसके लिए कोई कारण बता पाए न ही चुनावी खर्चो का ब्यौरा दे पाए। उन्हें संसद के किसी भी सदन, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
शिवसेना पार्टी की टिकिट पर सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अनिल गुप्ता को भी अंतिम समयसीमा तक चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। सुनवाई में उन्होंने न तो लेखे का ब्यौरा दिया और ना ही इसके लिए कोई कारण बताया और स्पष्टीकरण बताया। इस पर उन्हें तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। सीहोर विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सुनील जाटव दिसंबर 2018 के चुनाव में अपने चुनावी खर्च की जानकारी नहीं दे पाए। नोटिस के जवाब में भी कोई समाधानकारक जवाब नहीं देने के कारण उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।