
बैंक मैनेजर के खिलाफ EOW ने धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया
भोपाल: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक बैंक मैनेजर के खिलाफ धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।
EOW द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई सागर को रमन बिहारी खरे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, शाखा मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, म.प्र. के विरुद्ध अपने कार्यकाल 2015 से 2017 के दौरान अनियमितताओं के संबंध में शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायत आवेदन पत्र की जाँच से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में तत्कालीन बैंक मैनेजर रमन बिहारी खरे और अन्य व्यक्तियों पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।
जाँच में श्री रमन बिहारी खरे तत्कालीन शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ के द्वारा अपने कार्यकाल (वर्ष 2015 से 2017) के दौरान प्राइवेट व्यक्ति श्री भगवत सिंह बुंदेला व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अनाधिकृत रुप से बैंक के दूसरे खाता धारकों के खाते के रुपये बिना आवेदन के भगवत सिंह बुंदेला के खाते में रुपये जमा करना, विभिन्न योजनाओं में शासकीय अनुदान का अनुचित लाभ पहुँचाना, स्वीकृत सीमा से अधिक ऋण राशि का आहरण कर अन्य खाते धारकों को लाभ पहुँचाना, दूसरों के खातों की राशि अपने व अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में जमा करवा कर धोखाधड़ी करना, बिना पूर्ण दस्तावेजों के फर्जी ऋण वितरण करना पाया गया ।
आरोपी बैंक मैनेजर रमन बिहारी खरे के द्वारा भगवत सिंह बुंदेला व अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये भ्रष्टाचार कर बैंक में 25 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी करना पाया गया। जाँच के आधार पर रमनबिहारी खरे, भगवतसिंह बुंदेला एवं अन्य के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 120बी भादवि, 7सी, 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।