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Finance Ministry Issued Clarification: नए टैक्स सिस्टम पर अफवाहों से सावधान! वित्त मंत्रालय ने जारी की सफाई
Finance Ministry Issued Clarificationसोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। ऐसे में इन गलत जानकारी से टैक्सपेयर को बचने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है!
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों का खंडन किया है और कहा है कि हमें पता चला है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए टैक्स सिस्टम जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।
नया टैक्स सिस्टम फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 115BAC(1A) के तहत लाया गया था। पुराने टैक्स सिस्टम में कई तरह की छूट मिलती है लेकिन नए टैक्स सिस्टम में किसी तरह का एक्जेम्पशन नहीं मिलता है। नया टैक्स सिस्टम कंपनियों और फर्म्स के अलावा बाकी व्यक्तियों के लिए FY 2023-24 डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम के रूप में लागू है और इसके असेसमेंट ईयर AY 2024-25 है।
नई टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह कई छूट और कटौतियों (सैलरी 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) का बेनेफिट नहीं मिलता है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आज से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है। pic.twitter.com/3HDdBGmtLs
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) April 1, 2024
नए और पुराने टैक्स सिस्टम को कैसे चुनें
टैक्सपेयर्स अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक का चुनाव करना होता है। इसमें, इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2024-25 की टैक्स फाइलिंग तक नए टैक्स सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। व्यक्ति हर वित्त वर्ष में अपनी सुविधा के मुताबिक नया या पुराना टैक्स सिस्टम चुन सकता है।
वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों की बजाय मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करें।