Former IAS Officer Punished : 21 साल पुराने केस में पूर्व IAS अधिकारी को 5 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना!

जानिए क्या है 21 साल पुराना मामला?

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Former IAS Officer Punished : 21 साल पुराने केस में पूर्व IAS अधिकारी को 5 साल की सजा, ₹50 हजार जुर्माना!

Ahmedabad : एक सत्र न्यायालय ने सोमवार को 21 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की जेल और ₹75 हजार का जुर्माना लगाया। यह मामला 2004 का है, जब वे गुजरात में कच्छ के कलेक्टर थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएम सोजित्रा की अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया।

भ्रष्टाचार का यह मामला वेलस्पन समूह को एक भूखंड आवंटित करने से संबंधित है इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को ₹1.2 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने प्रदीप शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) और धारा 11 (लोक सेवकों द्वारा बिना विचार किए अनुचित लाभ प्राप्त करना) के तहत दोषी पाया।

₹50 हजार का जुर्माना लगाया

सरकारी वकील कल्पेश गोस्वामी ने बताया कि उन्हें धारा 13(2) के तहत 5 साल की जेल और ₹50 हजार का जुर्माना तथा धारा 11 के तहत 3 साल की जेल और ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रदीप शर्मा वर्तमान में भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भुज की जेल में बंद हैं।

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भ्रष्टाचार के 3 मामलों में साझा सुनवाई

कल्पेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने वेलस्पन समूह को भूमि आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के तीन मामलों में संयुक्त सुनवाई की। मामले के विवरण के अनुसार, शर्मा ने कंपनी को प्रचलित कीमत के 25% मूल्य पर भूमि आवंटित की, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। बदले में, वेलस्पन समूह ने शर्मा की पत्नी को अपनी एक सहायक कंपनी वैल्यू पैकेजिंग में 30 प्रतिशत की भागीदार बना दिया और उन्हें ₹29.5 लाख का लाभ पहुंचाया।

प्रदीप शर्मा को 2004 में कच्छ का कलेक्टर रहने के दौरान निजी कंपनी से 29 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने 30 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था।