

Govt Suspends SAS Officer: निजी भू स्वामियों को लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन SDM – वर्तमान निगम आयुक्त सस्पेंड
विनोद काशिव की रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा में 2014 बैच के अधिकारी निर्भय कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साहू के खिलाफ यह कार्यवाही रायपुर जिले में अभनपुर में भू अर्जन मामले में अनियमिताओं को लेकर की गई है। साहू वर्तमान में नगर निगम जगदलपुर के आयुक्त थे।
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि साहू तत्कालीन अनु विभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम अधिकारी भू अर्जन अभनपुर जिला रायपुर द्वारा रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण के अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू अर्जन के रूप में वास्तविक मूल्य से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूमि स्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचा कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इस प्रकरण में कई अनियमितताएं जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित की गई है। साथ ही साहू द्वारा भू अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्रवाई में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है।
साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अंतर्गत निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनु विभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम अधिकारी भू अर्जन अभनपुर, वर्तमान में आयुक्त नगर निगम जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।