

Guidelines for Admission in CM Rise Schools : सरकारी स्कूल के बच्चों को ही CM राइज स्कूलों में प्रवेश, सीटें खाली होने पर ही अन्य बच्चों को प्रवेश!
Bhopal : प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में अब तीन किमी के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों की रहेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह नियम सिर्फ उन स्कूलों में लागू होगा, जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल (सांदीपनी विद्यालय) में एडमिशन के लिए वर्ष 202526 के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन नये भवन में संचालित व पुराने भवनों में चल रहे सीएम राइज स्कूलों को लिए अलग-अलग रहेगी। नये भवनों में संचालित होने वाले सीएम स्कूल की सीमा में 3 किमी के दायरे में आने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा।
पहले चरण में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जो या तो एक किलोमीटर की परिधि में रहते हों या फिर पढ़ते हों। इसके बाद 2 किमी और फिर 3 किमी की परिधि वाले छात्रों को सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। गाइडलाइन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अभी 16 सीएम राइज स्कूल नवनिर्मित बिल्डिंग में संचालित हैं।