Having Sex is Not a Crime: सेक्स करना अपराध नहीं, यह पेशा है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि बालिग और सहमति से यौन-संबंध बनाने वाले यौनकर्मियों के काम में हस्तक्षेप न करे. अदालत ने कहा कि पुलिस को उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई भी नहीं करनी चाहिए.
अदालत ने कहा कि आपराधिक क़ानून आयु और सहमति के आधार पर लागू होने चाहिए. अगर कोई यौनकर्मी वयस्क है और अपनी सहमति से ऐसा कर रही है तो, पुलिस को ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए.
जस्टिस नागेश्वर राव की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह आदेश अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों के संदर्भ में दिया है.
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