High Court Punished SDM : हाईकोर्ट ने SDM को फटकारा, 25 हजार जुर्माना लगाया, कलेक्टर से जांच के आदेश!

वैध निर्माण कार्य पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलवाने पर कोर्ट ने सजा दी!

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High Court Punished SDM : हाईकोर्ट ने SDM को फटकारा, 25 हजार जुर्माना लगाया, कलेक्टर से जांच के आदेश!

इंदौर। हाईकोर्ट ने खरगोन जिले के भीकनगांव के एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने एसडीएम को धार जिले के सरदारपुर में असंवैधानिक तरीके से एक निर्माण गिराने का दोषी पाया है। एसडीएम बोन्दर सिंह कनेश उस दौरान धार जिले के सरदारपुर में पदस्थ थे।

इंदौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक रूसिया ने भीकनगांव में पदस्थ एसडीएम बोन्दर सिंह कनेश को पिटीशन की कास्ट के रूप में 25000 आवेदक को दिए जाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कलेक्टर धार को एसडीएम कलेश से उक्त राशि वसूलने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट में कलेक्टर को मामले की जांच के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने आवेदक को अपनी क्षतिपूर्ति के लिए सिविल न्यायालय में जाने की सलाह भी दी है।

एडवोकेट अंशुल राजपुरोहित ने बताया कि राजगढ़ स्थित उनके क्लाइंट 91 वर्षीय मनोहर लाल जैन और उनके पुत्र मनोज कुमार जैन ने हाईकोर्ट में उक्त पिटीशन लगाई थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय नगर परिषद ने उनके 100 साल पुरानी पैतृक संपत्ति को खतरनाक मानते हुए गिराने के आदेश दिए थे। उन्होंने उस बिल्डिंग को गिराने के बाद विधिवत नगर परिषद से परमिशन ली और एक काम्प्लेक्स का निर्माण किया। सरदारपुर के तत्कालीन एसडीएम बोन्दर सिंह कलेश ने 18/12/21 को उस बिल्डिंग को सरकारी जमीन पर मानते हुए हटाने के आदेश दिए थे।

उन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट को 20 /12/21 को संबंधित कोर्ट से इस आदेश के विरुद्ध स्टेटस बरकरार रखने आदेश (स्टे) मिल गया। उन्होंने बताया कि एसडीएम को आदेश की प्रति सर्व भी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न नियमों को ताक पर रखकर उनके निर्माण कार्य पर बुलडोजर चला दिया गया।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि एसडीएम को नगरीय क्षेत्र में सेक्शन 248 एमपी लैंड रिवेन्यू कोड के प्रयोग करने के अधिकार नहीं थे। और एसडीएम ने बाहरी प्रभाव के चलते इस तरह का आर्डर पास किया। एडवोकेट ने बताया कि उनके क्लाइंट ने सरदारपुर सिविल कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट भी दायर की थी।

इसमें बताया गया था कि दरअसल एसडीएम ने निर्माण को गिराने का आदेश 17 तारीख को ही पास कर दिया था, लेकिन आदेश में 18 तारीख का उल्लेख है। इस पर प्रस्तुत याचिका के बाद सिविल कोर्ट सरदारपुर में धारा 420 467 468 471 और 472 के तहत संज्ञान लेते हुए एसडीएम के विरुद्ध जमानती वारंट भी जारी किया है।