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Holiday Restricted: MP में 13 विभागों के शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

Holiday Restricted: MP में 13 विभागों के शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

 

भोपाल: राज्य शासन ने वर्तमान में अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 13 शासकीय विभागों के शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए हैं।

यह विभाग हैं: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास,पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग,जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभाग।

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राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत और अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

उपयुक्त विभागों के अलावा अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अति आवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।