

Honey Singh Case : हाईकोर्ट के निर्देश, आयोजक कंपनियां 5-5 लाख जमा कराएं, साउंड सिस्टम जब्त करना सही कदम!
Indore : सिंगर योयो हनी सिंह के कार्यक्रम के बाद मनोरंजन टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम का दूसरे दिन साउंड सिस्टम जब्त करने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना। कोर्ट में नगर निगम ने अपना पक्ष रखा, इस पर हाई कोर्ट ने निगम के कदम को सही बताते हुए आयोजक कंपनियों को आदेश दिए कि वे 5-5 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा कराए। ये कंपनियां साउंड जब्त होने की कार्रवाई को गलत बताते हुए आयोजक कोर्ट पहुंची थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि निगम को निर्देश दिए कि वह एक सप्ताह में कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराएं।
घटनाक्रम के अनुसार, 8 मार्च को सिंगर हनी सिंह का ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ के तहत इंदौर में कंसर्ट हुआ था। कार्यक्रम के बाद रविवार सुबह नगर निगम ने साउंड सिस्टम जब्त कर लिए। आयोजकों के टैक्स नहीं चुकाने पर निगम ने यह कार्रवाई की थी। इससे पहले निगम ने आयोजकों को पत्र लिखकर मनोरंजन कर के 10% मनोरंजन कर जमा करने को कहा था। लेकिन, उन्होंने 7 लाख 85 हजार रुपए जमा कराए। जबकि, निगम का कहना था कि आयोजक दर्शकों की संख्या और टिकट बिक्री के अनुसार 50 लाख रुपए जमा कराए।
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नगर निगम ने कहा था कि ऑडिट के बाद जो भी अंतर आएगा, वह राशि निगम आयोजकों को लौटा देगा। इसके विरोध में आयोजन से जुड़ी तीन कंपनियां हाईकोर्ट पहुंच गईं। निगम ने जो सामान जब्त किया था, उसकी कीमत एक करोड़ रुपए बताई जा रही थी। इससे पहले, निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने आयोजन में जमा कराए टैक्स की जानकारी ली और डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।