जबलपुर। प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रेप मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन के गृह विभाग सहित पुलिस को नोटिस जारी कर 8 अन्य के बारे में पूछा है कि क्यों न इन्हें आरोपी बनाया जाए?
इसमें इंदौर नगर निगम के सस्पेंड इंजीनियर हरभजन सिंह, श्वेता जैन और पति स्वप्निल जैन सहित पूर्व में मंत्री के OSD सहित कुल आठ व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।
दरअसल, इसी मामले से लिंक मानव तस्करी के एक प्रकरण में भोपाल जिला कोर्ट में विचाराधीन एक पीड़ित युवती के बयान के आधार पर यह नाम सामने आए हैं। इस पर इन्हे भी आरोपी बनाया जाए, इस आशय की एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजुलि पॉलो की बेंच ने पीड़ित युवती के बयान सुनकर यह नोटिस जारी करने आदेश दिया है।
लड़की गायब हुई तो पिता ने लगाया मानव तस्करी का आरोप
पीड़ित युवती के पिता द्वारा पलासिया थाना में लड़की के गायब होने पर मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें आरती दयाल, श्वेता जैन, अभिषेक जैन सहित चार आरोपी बनाए गए हैं जबकि परीक्षण के दौरान पीड़ित युवती ने कुल ग्यारह नाम बताए थे। इसके बाद पीड़ित युवती के ही बयान को आधार बनाकर आरोपी आरती दयाल ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि जैसे उसे आरोपी बनाया गया है अन्य सभी को आरोपी बनाया जाए। प्रकरण में अधिवक्ता मानस मुनि वर्मा द्वारा पैरवी की गई।
मजाक बना दिया एसआईटी प्रमुख को
बता दें कि हनीट्रेप मामले में प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम सामने आए थे। प्रदेश की राजनीति में हड़कम्प मचा देने वाले इस मामले पर उस समय डीजीपी वीके सिंह द्वारा एसआईटी गठित कर जांच शुरू करा दी गई,लेकिन 10 दिन के भीतर ही एसआईटी प्रमुख तीन बार बदल दिए गए। पहले आईपीएस डी श्रीनिवास को यह जिम्मेदारी दी गई,लेकिन दूसरे दिन तत्कालीन एडीजी संजीव शमी को इसकी कमान सौंप दी। बाद में संजीव शमी को हटा कर राजेंद्र कुमार से यह जांच कराई गई।
ब्लैकमेल हो रहा था हरभजन
बता दें कि आरोपी इंजीनियर हरभजन सिंह इंदौर नगर-निगम में पदस्थ था जिसने साल 2019 के सितम्बर माह में पलासिया थाने में स्वयं को आरती दयाल द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस जांच में इसका पूरा रैकेट सामने आया था जिसमें श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन, आरती दयाल, बरखा भटनागर सोनी तथा ‘पीड़ित युवती ’ को भी हिरासत में लिया गया था।