Honeytrap Case : हनी ट्रैप की दूसरी आरोपी श्वेता जैन की भी जमानत

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Shweta Jain also got bail

Honeytrap Case : हनी ट्रैप की दूसरी आरोपी श्वेता जैन की भी जमानत

शुक्रवार रात जेल से रिहा किया गया, आरती दयाल को एक दिन पहले छोड़ा गया

Indore :Honeytrap Case; बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की आरोपी आरती दयाल के बाद अब श्वेता विजय जैन को भी जमानत मिल गई। दोनों जेल से रिहा हो गईं। श्वेता ने रिहाई के बाद कहा कि समय आने पर सब बताऊंगी, वहीं आरती ने कहा मुझे झूठे केस में फंसाया गया। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी।
हनी ट्रैप मामले की आरोपी दूसरी आरोपी श्वेता विजय जैन को भी जमानत मिल गई। उसे शुक्रवार रात को जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई जिसके बाद वह जेल से रिहा हुई। आरोपी महिलाओं ने बस इतना कहा कि समय आने पर सब बताएंगीं।

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पलासिया पुलिस ने दिसंबर 2019 में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि महिलाओं ने इंजीनियर का अश्लील वीडियो बनाकर 3 करोड़ रुपयों की मांग की थी। हनीट्रैप केस में तो महिलाओं को जमानत मिल गई, लेकिन CID (भोपाल) में दर्ज मानव तस्करी का केस सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आरती दयाल की गुरुवार रात रिहाई हुई। जबकि, श्वेता जैन को शुक्रवार रात रिहा किया गया। दोनों अपने भाइयों के साथ गईं। श्वेता जैन नकाब बांधे जेल से बाहर निकली। उसने मामले को लेकर किसी तरह की बात नहीं की। कार में बैठते वक्त सिर्फ ये कहा कि समय आने पर सब बताऊंगी।

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इस मामले में आरती दयाल ने भी खुद को बेकसूर बताया। कहा कि मैं झूठे केस में ढाई साल तक जेल में रही हूं। इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। मीडिया के सामने बात रखने का मौका ही नहीं मिला। समय आने पर बात रखूंगी। आरती ने कहा कि उसे नहीं पता कि हनी ट्रैप केस क्यों बनाया। जो आरोप लगाए उससे संबंधित सबूत ही नहीं है।
इंजीनियर हरभजन सिंह और दोनों श्वेता को पहचानने से भी इंकार किया। आरती ने कहा कि मैंने बुरा वक्त बिताया है और अब इंसाफ के लिए लड़ूंगी। राजनेता और अफसरों के बारे में पूछने पर आरती ने कहा कि प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती। जेल से रिहा होने के बाद आरती परिवार के पास छतरपुर रवाना हुई।

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