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संविदाकर्मी उपलब्ध नही हो तो शेष रिक्त पदों को गैर संविदा उम्मीदवारों से भरेगी सरकार

Finance Department Issued Orders

संविदाकर्मी उपलब्ध नही हो तो शेष रिक्त पदों को गैर संविदा उम्मीदवारों से भरेगी सरकार

भोपाल: प्रदेश में संविदा भर्ती हेतु आरक्षित बीस प्रतिशत पदों में यदि पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं हो तो ऐसे शेष पदों को गैर संविदा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव शैलबाला मार्टिन ने इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों, संभगायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए है। सामान्य प्रशासन विभाग के ध्यान में यह बिन्दु लाया गया था कि संविदा कर्मियों के लिए शासन के विभिन्न सरकारी महकमों में बीस प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश है लेकिन इन बीस प्रतिशत पदों के लिए आरक्षण किस तरह लागू किया जाए इसको लेकर विभागों की इन्क्वारी आती रहती है। नियमित पदों पर भर्ती हेतु पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होंने पर शेष पदों को किस तरह भरा जाए इसको लेकर भी विभागों द्वारा मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।

इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संविदा हेतु आरक्षित बीस प्रतिशत पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। इसलिए यदि पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं हो तो शेष पदों को रोस्टर के अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। समान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इसका पालन करने और आगे इसी के अनुसार भर्तियां करने को कहा है।