Judgement : पेड़ से केरी तोड़ने के हुए विवाद में वृद्ध की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास!

कोर्ट ने आरोपियों पर 16800 रुपए जुर्माना भी लगाया!

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Judgement : पेड़ से केरी तोड़ने के हुए विवाद में वृद्ध की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास!

Ratlam: न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने खेत पर हुए विवाद में हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपियों पर 16800 का जुर्माना लगाया। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि बलराम खदेड़ा की ग्राम रूनीजा में चाय की दुकान थी, 5 जून 2021 को वह अपने दादा शंभुलाल पिता मानाजी खदेडा व उसके मामा अमरसिंह पिता डुंगरसिंह निवासी खरगापाड़ा के साथ धनसेरा वाले खेत पर आम के पेड़ से केरी तोड़ने गए थे वे वहां पेड़ से केरी तोड रहें थे इसी दौरान दिन में करीबन डेढ़ बजे भैरूलाल देवदा फरसा लेकर तथा नानालाल तलवार लेकर आए थे और बोले थे कि आम का पेड़ हमारा हैं इसलिए हम तुम्हें आम नहीं तोड़ने देंगे और वह हमें मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे थे। दादा शंभुलाल व उसने गालियां देने से मना किया था तो वे मार-पीट करने लगे थे तभी मुकेश देवदा लकड़ी व गुड्डा देवदा तलवार व रोहित लकड़ी लेकर आए थे और आते ही गालियां देने लगे थे।

मुकेश ने तलवार बलराम के सिर पर मारी थी तो उसके सिर से खून निकलने लगा था। गुड्डा व रोहित ने लकड़ी से बलराम व दादा शम्भूलाल व मामा अमर सिंह के साथ मारपीट की थी। इससे उसके दादा बेहोश हो गए थे। उसी समय 100 डायल की आवाज आई थी तभी उन लोगों ने हमें मार डालने की धमकी दी थी। इसके बाद बलराम ने उसके पापा गोपाल खदेड़ा को फोन कर बुलाया उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई उसमें उसके दादा शंभुलाल, मामा अमर सिंह व उसे सरकारी अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में दादा शम्भूलाल देवदा ज्यादा गंभीर होने से उन्हें अहमदाबाद रैफर कर दिया गया था जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बलराम के मामाजी को मामूली चोटें थी। उसके सिर में पेट पर, बांएं कंधे पर दाहिने हाथ की कलाई पर व पीठ पर चोटें आई थी। पुलिस को सूचना देने पर थाना बिलपांक में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 व 506 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अहमदाबाद में शंभु सिंह की उपचार के दौरान मौत होने पर मर्ग क्रमांक 52/21अंतर्गत 174 दंप्रसं पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त हथियार फरसा और तलवार जप्त कर प्रयोगशाला में भेजे गए। जांच के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर धारा 324, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) (बी) का ईजाफा कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया।

लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि मृतक शंभूलाल के शरीर पर 16 से अधिक चोटे आई थी जिसमें से 3 सिर पर, 8 बाई आंख व बाई तरफ तथा शेष शरीर के दाहिने हिस्से में थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने शम्भूलाल की मौत की वजह शरीर पर कार्टियोरेसिपिरेटी फेल्यूआ होना बताया था। इतना ही नहीं डॉक्टर द्वारा यह भी बताया था कि मृतक को आई चोटें जप्त की गई तलवार, फरसे से आना संभव हैं। घटनास्थल से जप्त मिट्टी आरोपियों से जब्त हथियार तलवार, फरसा व मृतक के कपड़े इन सभी पर FSL रिपोर्ट में खून पाया गया था। न्यायालय ने आरोपी भेरुलाल (54) पिता शंकरलाल देवदा, गुड्डा (52) उर्फ नानालाल उर्फ रतनलाल पिता शंकरलाल देवदा, मुकेश (22( पिता भेरुलाल देवदा तीनों निवासी ग्राम कमेड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई!