पडोसी की हत्या करने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास

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पडोसी की हत्या करने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास

Ratlam : खेत पर हुए मामूली सी बात हुए विवाद में आरोपियों द्वारा हत्या कर देने पर न्यायालय महेश कुमार चौहान अपर सत्र न्यायाधीश आलोट,जिला रतलाम ने शंकरलाल पिता पुरालाल 48 निवासी ग्राम दोलतगंज ताल जिला रतलाम,
मंजू बाई पति शंकरलाल 30 निवासी ग्राम दोलतगंज ताल जिला रतलाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले में जानकारी देते हुए प्रकरण के पैरवीकर्ता हेमेन्द्र कुमार गोयल अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 24.नवम्बर.2019 को दोपहर में फरियादीया रजिया व उसका पति अकरम गांव में खेत में पानी पिला रहे थे तभी शंकरलाल व उसकी पत्नी मंजू बाई खेत पर आए और उन दोनों के खेत के बीच बने सेडे पर खडे खाकरे के पेड़ को शंकरलाल कुल्हाडी काटने लगा तब अकरम उसे पेड़ काटने से मना किया।इसी बात पर अभियुक्त शंकरलाल ने गालियां देते हुए जान से मार डालने का कहते हुए कुल्हाड़ी से अकरम की गर्दन पर मार दी जिससे वह नीचे गिर गया।इस पर उसकी पत्नी रजिया चिल्लाते हुए दौड़ कर उसके पास पहुंची तभी शंकरलाल कुल्हाडी लेकर खेत की तरफ भागा शंकरलाल की पत्नी मंजू बाई ने लकड़ी से रजिया के साथ मारपीट कि रजिया के जोर-जोर से चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर उसके परिवार वाले देवर,जेठ व ससुर आ गए।जिन्हें रजिया ने घटना के बारे में बताया तब उसके पति को लेकर हॉस्पिटल गए बाद में घर पर फरियादीया को मुन्नीबाई व भुरे खां ने बताया कि शंकरलाल के भाई जगदीश व शंभुलाल, मदनलाल भी हथियार लेकर खेत पर गए थे।फरियादीया द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से पुलिस चौकी खारवाकलां पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 307,294,506,34 भादवि में पंजीबद्ध कर थाना ताल पर असल अपराध क्रमांक 320/2019 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।उपचार के दौरान आहत अकरम की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि बढाई जाकर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपीगण शंकरलाल व उसकी पत्नी मंजू बाई को दोषसिद्ध किया गया व आरोपीगण जगदीश व शंभुलाल, मदनलाल को दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमेन्द्र कुमार गोयल आलोट जिला रतलाम द्वारा की गई।