नाबालिग से दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास

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नाबालिग से दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास

*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*

दुष्कर्म के आरोपी अमीर पिता शेर मोहम्मद निवासी विरियाखेड़ी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया।
न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अमीर उर्फ आमीर पिता शेर मोहम्मद उम्र 28 साल नि.302, विरियाखेडी जिला रतलाम को धारा 376(3) भादवि सहपठित धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5 रूपए का अर्थ दण्ड,धारा 323 भादवि की धारा 3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट में छः माह का कारावास,धारा 506 (भाग-2) भादवि सहपठित धारा 3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट में 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थ दण्ड तथा धारा 342 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले के पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 20.अक्टोबर.2018 को पीड़िता (उम्र 15 वर्ष) ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पर पहुंच कर बताया कि मैं कक्षा 5 वीं में पड़ती हुं।

हम आमीर के मकान में किराए से रहते हैं।आमीर भी पड़ोस में ही रहता हैं।रात को मैं टायलेट के लिए गई हुई थी कि वहां आमीर
घुस गया तथा टायलेट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तथा जबरन मेरा मुंह दबाकर मेरी इच्छा के विरूद्ध मेरे कपडे उतारकर टायलेट में मेरे साथ बलात्कार किया।और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 596/2018 धारा 376(2)(आई), 376(2)(एन), 342, 324, 506 भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त आमीर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और विशेष न्यायालय ने 21.सितम्बर.2022 को अभियोजन की और से पेश किए साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त आमीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।