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शराबखोरी: कलेक्टर ने बाबू और चौकीदार को किया सस्पेंड

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छतरपुर: जनपद पंचायत कार्यालय में शराबखोरी का मामला सामने आया है जहां इसके वीडियो वायरल हुए हैं। जिस पर कलेक्टर संदीप जीआर ने कार्यवाही करते हुए सहायक ग्रेड-2 हरिशंकर सेन को कार्यालय में शराबखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

बता दें कि आचरण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कदाचार की श्रेणी में होने से निलंबन की कार्यवाही हुई है।

● शराबखोरी में चौकीदार भी निलंबित..

सीईओ जिला पंचायत छतरपुर ए.बी. सिंह ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय छतरपुर के चौकीदार रामबगस रैकवार को जनपद पंचायत छतरपुर कार्यालय में शराबखोरी किये जाने के प्रमाणिक तथ्य पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के कदाचार की श्रेणी में दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।