मंदसौर से डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर। जिला सहकारी बैंक से संबद्ध सहकारी साख संस्थाओं में रासायनिक खाद वितरण, भंडारण और रेकॉर्ड संधारण, अधिक मूल्य पर विक्रय आदि मामलों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर बैंक प्रबंधक द्वारा निलंबन की कार्यवाही की है। जिला सहकारी बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी. एन. यादव द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक संस्था में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का भण्डारण करने एवं बगैर अनुमति रासायनिक खाद का नगद विक्रय करने के कारण कार्यवाही की गई।
मंदसौर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुवासरा, बाबुल्दा, पहेड़ा एवं बरखेड़ा देव डुंगरी में रासायनिक खाद यूरिया का निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में भण्डारण करने व आयुक्त सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल के पत्र निर्देशों की अवहेलना कर माह अक्टोबर-21 के बाद भी माह नवम्बर-21 में भी कलेक्टर की अनुमति के बगैर रासायनिक खाद का नगद में विक्रय किया जाना पाये जाने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मंदसौर की शाखा बाबुल्दा के प्रभारी शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश धाकड़, शाखा सुवासरा के प्रभारी शाखा प्रबंधक दिनेश भलावी एवं शाखा मल्हारगढ़ के प्रभारी शाखा प्रबंधक सुनिल खड़कोदकर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. बाबुल्दा के संस्था प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
इसके साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सुवासरा, बरखेड़ा देव डुंगरी एवं पहेड़ा के प्रभारी संस्था प्रबंधकों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही किये जाने हेतु संस्थाओं के प्रशासक को निर्देश दिये गये।
बैंक प्रबंधन द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल एवं जिला कलेक्टर गौतमसिंह के निर्देश पर बैंक की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों एवं शाखाओं से संबंद्ध सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबंधकों को संस्था में निर्धारित मात्रा में ही रासायनिक खाद का भण्डारण करने व कलेक्टर की अनुमति के बिना नगदी खाद विक्रय न करने संबंधी निर्देश दिये गये।