Indore : जनवरी माह में आयोजित किए गए स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए निर्देशों तथा जनप्रतिनिधिगण एवं स्टार्टअप संचालकों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर शहर के कुछ बाजारों को 24 घंटे और सातों दिन खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस आशय के आदेश भी जारी किए गए।
मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश श्रम विधियां और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों जैसे औद्योगिक, व्यवसायिक, कार्यालय, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, लॉजिस्टिक, खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल आदि सभी संस्थानों के पूरी रात संचालन की सशर्त अनुमति दी है।
कलेक्टर ने कहा कि इंदौर शहर में 24X7 संचालन की अनुमति से जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ,वहीं दूसरी ओर इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। इस कॉरिडोर के 24X7 सफल संचालन के उपरांत अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। उक्त आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिवस में अपर कलेक्टर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।
सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य
जारी आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग के मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान और प्रतिष्ठान में स्थापित समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा। साथ ही पूरे संस्थान पर सूचना पटल लगाना होगा कि आप कैमरे की निगरानी में है। रात्रिकालीन सेवा प्रारंभ किए जाने के पूर्व उपरोक्तानुसार सर्विलेंस सिस्टम को प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
उक्त 11.45 किलोमीटर बीआरटीएस कॉरिडोर में पुलिस अधिकारियों से हुई चर्चा अनुसार अनेक सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने आवश्यक है, जो नंबर प्लेट एवं चेहरे चिन्हांकित कर सके। इसके तहत ऑटो नंबर प्लेट रीडर, अत्याधुनिक कैमरे के साथ-साथ पैन टिल्ट जूम कैमरा तथा सामान्य सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जा रहा है।
महिला सुरक्षा का भी ध्यान
प्रत्येक प्रतिष्ठान और व्यवसायी द्वारा मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों अंतर्गत रात्रिकालीन अवधि में कार्य के लिए आने वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा की दृष्टि से समुचित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने की व्यवस्था के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन, मोबाईल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम एवं व्यवस्था आदि का समुचित दायित्व नियोजक का होगा। साथ ही रात्रिकालीन अवधि में नियोजित कर्मचारियों के ब्यौरे की रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रमायुक्त को निर्धारित अवधि में भेजी जाना सुनिश्चित करना होगा।
लोगो एवं 311 एप
उपरोक्त बीआरटीएस क्षेत्र में कोई भी प्रतिष्ठान या व्यवसायी जो रात्रि में अपना प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता हैं, उसे निर्धारित ऑनलाईन नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिष्ठान को सुलभ दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर इंदौर का निर्धारित लोगो लगाना भी अनिवार्य होगा। इंदौर लोगो लगाने से लाभ यह होगा कि नागरिकों को यह मालूम पड़ेगा कि कौन सी स्थापना रात्रि में खुली रहेगी। निगम स्तर से बीआरटीएस क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवधि में प्रारंभ की जा रही दुकानों के व्यवसायियों के सहयोग एवं सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
12 बजे के बाद नो-हॉर्न झोन
रात 12 बजे के बाद नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। नगर निगम द्वारा भी बी.आर.टी.एस. एवं उसके संलग्न मार्गो/क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में नो हॉर्न झोन के बोर्ड प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा बीआरटीएस एवं संलग्न मार्गो और क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
सिटी बस सेवा उपलब्ध
निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधा की दृष्टि से एआईसीटीएसएल के लोक परिवहन सेवा द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रिकाल में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बीआरटीएस कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी में आवागमन के लिए आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी।
रात्रिकालीन पुलिस
कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्था नियत कराई जाएगी।
बार-रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध
निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, एफएल-2, एफएल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने, भांग संस्थान आदि जिनके द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किया है, पूर्व से निर्धारित समय अवधि के बाद बंद रहेगी।
ऑटो स्टैंड के स्थान चिन्हित
बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रिकालीन बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आरटीओ इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे, ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।