MIC Meeting for Mill Workers : हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हित में MIC की बैठक में सहमति!
Indore : हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति मेयर इन कौंसिल (MIC) की बैठक में दी गई। महापौर ने कहा कि नगर निगम हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम ने हितों को ध्यान में रखते हुए एमओयू की शर्तों के निर्धारण की भी अनुशंसा की।
मेयर इन कौंसिल की बैठक में महापौर ने नगर निगम इंदौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए निगम स्वामित्व की जमीन को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित करने की सर्वसम्मति से देने को सैद्धांतिक सहमति दी। निगम परिषद में निर्णय के लिए इसकी अनुशंसा की गई। महापौर ने बताया कि नगर निगम हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पूर्व में भी प्रयास किए हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने भी हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए केबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था।
प्रस्ताव के जरिए एमओयू करने की स्वीकृति
पूर्व में नगर निगम के स्वामित्व वाली हुकुमचंद मिल के मजदूरों की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंध में निगम ने प्रस्ताव के जरिए हुकुमचन्द मिल की भूमि के विकास एवं निराकरण के संबंध में मप्र औद्योगिक विकास निगम के साथ एमओयू करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रकरण में मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नगर पालिक निगम के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के लिए अधिकृत किया जाने से नगर निगम द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव को निरस्त किया जाकर शून्य करने की निगम परिषद मे अनुशंसा की गई।
इसके साथ ही हाई कोर्ट की कम्पनी याचिका क्रमांक 19/2001 में दिए निर्णय और निर्देशों के क्रियान्वयन तथा मजदूरों को उनका हक शीघ्र प्राप्त हो सके इसके लिए नगर निगम के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि का हस्तारण मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को नियमानुसार करने की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुशंसा भी की गई।
निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर बैठक
वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रम में आदर्श आचरण संहिता लागू होने से हाईकोर्ट के निर्णय और निर्देश के क्रियान्वययन के क्रम में निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेते हुए मेयर इन कौंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त भूमि पर विकास योजना के लिए मप्र शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू किए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही नगर निगम हितों को ध्यान में रखते हुए एमओयू की शर्तों का निर्धारण किया जाकर एमओयू का प्रारुप शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए मेयर इन कौसिल की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में मेयर इन कौंसिल की बैठक हुई। इस अवसर पर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, महापौर परिषद के सदस्य राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिया, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा, राकेश जैन और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अभय राजनगांवकर, मनोज पाठक और देवधर देवरई व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।