Minor Marriage Stopped : सोशल मीडिया पर पनपी नाबालिग मोहब्बत को फेरे लेने से रोका! 

'लाडो अभियान' की टीम ने रुकवाई, आज होने वाली शादी सगाई तक सीमित हुई! 

429

Minor Marriage Stopped : सोशल मीडिया पर पनपी नाबालिग मोहब्बत को फेरे लेने से रोका!

     Indore : सोशल मीडिया का प्यार इस समय कम उम्र को भी नहीं देख रहा। बालिक होने से पहले ही प्रेमी युगल माता-पिता पर दबाव बनाकर शादी करने का प्रयास कर रहे हैं। विवाह नहीं करने पर वह घर छोड़कर जाने या जीवन लीला समाप्त करने की बात पर भी उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के सामने आया। विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से मिली शिकायत के अनुसार लाल का बगीचा क्षेत्र में आज होने वाले विवाह को लेकर ‘लाडो अभियान’ कोर ग्रुप सदस्य महेंद्र पाठक के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई।

      टीम में महेंद्र पाठक के साथ किशोर पुलिस इकाई के दीपक परमार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला एवं रोशनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बालिका की आयु के प्रमाण देखें। अंकसूची के अनुसार बालिका का जन्म दिसंबर 2006 में हुआ है इसके अनुसार वर्तमान में बालिका की आयु 17 वर्ष और 6 माह हो रही है। परिजनों को समझाइए देने पर उन्होंने कहा कि वह अभी शादी करना नहीं चाहते हैं और बालिका ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह बालिक है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है।

       पाठक ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह विवाह नहीं हो सकता। कम उम्र में शादी करने पर अधिनियम के तहत युवक के साथ ही दोनों पक्ष के माता-पिता और विवाह में शामिल होने वाले मेहमानों पर भी कार्रवाई होगी। अधिनियम की कार्रवाई होने से जिस युवक से वह शादी करेगी उसे भी जेल की सजा काटना पड़ सकता है। ऐसे विवाह से क्या मतलब की इधर खुशी मनाई उधर परिवार और प्रेमी सभी कानून में फस जाए और बेटी को अकेला रहना पड़े यह बात बालिका की समझ में आ गई और उन्होंने 6 माह बाद शादी करने का विश्वास दिलाते हुए सगाई की रस्म पूरी करने की तैयारी की।

      आज जहां घर से कुछ दूर पर रहने वाले युवक की बारात आनी थी वहां आज परिवार एकत्रित होकर दोनों की सगाई करेगी और बाद में शादी होगी। पाठक ने बताया कि विवाह होने की संभावना को देखते हुए पुलिस का सहयोग लेने के साथ ही टीम के कुछ सदस्यों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मौके पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं यदि समझाइए इसके बाद भी वह शादी करते हैं तो उनके विरुद्ध अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।