Monitoring Committees: गरीब कैदियों की जमानत, जुर्माने राशि भरने अब राज्य और जिला स्तर पर होंगी मानीटरिंग कमेटी
भोपाल: प्रदेश के गरीब कैदियों की जमानत राशि और दोषी पाए गए कैदियों की जुर्माना राशि के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता का आंकलन करने और इस राशि की व्यवस्था करने अब अब राज्य स्तर पर पीएस जेल की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय निगरानी समिति बनाई जाएगी।
भरत सरकार के गृह सचिव द्वारा गरीब कैदियों की सहायता के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा निर्देशों और तय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किए जाने के लिए अब राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव जेल की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी वहीं हर जिले में अब कलेक्टर की अध्यक्षता में पाच सदस्यीय जिला स्तरीय निगरानी समिति काम करेगी।
राज्य स्तरीय समिति में पीएस जेल अध्यक्ष होंगे वहीं सचिव विधि, सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर सचिव, उपसचिव जेल, महानिदेशक जेल इसके सदस्य होंगे। जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित कारागार के अधीक्षक, संबंधित कारागार के प्रभारी न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाएंगे वे इस समिति के सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय समिति गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि और दोष सिद्ध कैदियों की जुर्माना राशि के भुगतान के लिए प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आंकलन करेगी। प्रकरणों में लिए गए निर्णय के आधार पर केन्द्रीय नोडल एजेंसी के खाते से राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी और कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इसकी प्रतिपूर्ति करेगी समिति अपने कार्यो तथा निर्णित प्रकरणों पर कार्यवाही के लिए केन्द्रीय, जिला जेल अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामांकित कर सकेगी।
समिति जरुरतमंद कैदियों के मामलों को संशोधित करने में उनकी सहायता करने के लिए समाज के नागरिक प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला परिवीक्षा अधिकारी की सहायता भी ले सकेगी।
राज्य स्तरीय समिति गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि और दोष सिद्ध कैदियों की जुर्माना राशि के भुगतान के लिए जिला स्तरीय साधिकार समिति से प्राप्त अनुशंसाओं पर निर्णय लेकर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।