MP Assembly Elections: हेलीकॉप्टर और हेलीपेड के लिए 6 विभागों से लेनी होगी NOC

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MP Assembly Elections: हेलीकॉप्टर और हेलीपेड के लिए 6 विभागों से लेनी होगी NOC

भोपाल: विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों और पार्टियों के प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और हेलीपेड की अनुमति के लिए 6 विभागों से NOC लेनी होगी। दरअसल, भोपाल में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रदेश स्तरीय कार्यालय होने के कारण यहां पर वीआईपी लोगों के आवागमन ज्यादा होंगे। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार हेलीकॉप्टर व हेलीपेड के लिए पुलिस, फायर बिग्रेड, लोक निर्माण विभाग, विमानन् से दो तरह की अनुमति और भूस्वामी (निजी और शासकीय) से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा। इन NOC के बाद ही हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशासन ने इसके लिए सभी विभागों के फॉमेट तैयार कर दिए हैं।

अनुमति लेने वालों के इसके आधार पर काम करना होगा। वहीं, हेलीकॉप्टर और हेलीपेड के उपयोग के अनुसार उसका खर्च राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों के खाते में डाला जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर पूरे जिले में यदि अनुमति का मामला है, तो एडीएम और हर विधानसभा के रिटर्निंग आॅफीसर के बाद ये आवेदन उपलब्ध हैं।

राजधानी होने के नाते आएंगे बड़े-बड़े नेता

भोपाल में सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालय होने के कारण यहां पर चुनावी गतिविधियों में बड़े-बड़े नेता आवागमन करेंगे। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि यहां से आसपास के जिलों में प्रचार-प्रसार और सभाओं के लिए नेता जाएंगे, ऐसे में सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हेलीकॉप्टर और हेलीपेड की अनुमति संबंधी जानकारी देने व अनुमति देने में लेटलतीफी ना करें।