MP Panchayat Election : ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई परसों तक टली

मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है पुनर्विचार याचिका

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज होने वाली पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई दो दिन के लिए टाल दी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का मामला भी अब 19 जनवरी को सुना जाएगा।

पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस पर 17 जनवरी को सुनवाई होना थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद OBC आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए रिजर्व पदों पर चुनाव कराने से रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई होना थी। इसी मसले पर केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर कर रखी है।