ट्राई साइकिल एवं दीवारों पर बिना अनुमति विज्ञापन करने पर नगर निगम ने IIFL से वसूला 146500 रूपए का जुर्माना

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IIFL को बिना अनुमति गोल्ड लोन का विज्ञापन करना भारी पड गया . दीवारों पर या अन्य प्रचार माध्यमों से विज्ञापन करने के लिए पहले अनुमति ली जाना अनिवार्य होता है .बगैर अनुमति विज्ञापन गैर कानूनी होता है .ग्वालियर में एक प्रकरणसामने आया है  .

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ग्वालियर:आईआईएफएल गोल्ड लोन द्वारा ट्राई साइकिल एवं दीवारों पर बिना अनुमति अवैध रूप से विज्ञापन किए जा रहे थे। नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने अब IIFL से जुर्माना वसूला है। नगर निगम ने दीवारों पर विज्ञापन करने के लिए 1 लाख 23 हजार 410 रूपये एवं ट्राई साइकिल से विज्ञापन करने पर 22 हजार 500 रूपये की पैनल्टी लगाकर धारा 174-1 के तहत नोटिस जारी किया था। जिसके तहत शुक्रवार को आईआईएफएल गोल्ड लोन ने 146500 की राशि नगर निगम कोष में जमा कराई।

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नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त सुनील सिंह चौहान के मार्गदर्शन में विज्ञापन विभाग के सहायक नोडल अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि आईआईएफएल गोल्ड लोन को नोटिस जारी किया गया था। जिसके चलते आज शुक्रवार को आई आई एफ एल गोल्ड लोन द्वारा अवैध रूप से विज्ञापन किए जाने पर जुर्माने के रूप में अधिरोपित की गई राशि ₹23500/-एवं ₹123000 की राशि सहित कुल ₹146500 की राशि जमा की गई।

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